उत्तर प्रदेश (राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि)जौनपुर
जौनपुर (मुंगराबादशाहपुर) ।नगर पालिका परिसद मुंगराबादशाहपुर में हुए विकास कार्यो की जांच के विरुद्ध जनहित याचिका की सुनवाई विद्वान जज उच्च न्यायालय ने विगत 21 जुलाई को सुनवाई की जिसमे पालिका के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार साबित करते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता रामसूरत पटेल के ऊपर 25000 दंड स्वरूप जुर्माना रजिस्ट्रार के यहां जमा करने का निर्देश दिया। इस संबंध में जनहित याचिका की प्रकृति में यह याचिका जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.4.2022 की आलोचना करते हुए दायर की गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 10.10.2021 निविदा आमंत्रण के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के संबंध में और नगर पालिका परिषद, जौनपुर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न स्थानों पर स्थित ओवरहेड टैंकों की सफाई, मरम्मत और रखरखाव के लिए ठेका देना निराधार और सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आगे प्रार्थना की है कि संबंधित प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि वे ई-निविदा नोटिस में उल्लिखित कार्यों को करने, ई-निविदा नोटिस प्रकाशित करने और संबंधित सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यक्तियों को ठेका देने के संबंध में धन के दुरुपयोग के संबंध में निष्पक्ष जांच फिर से करें। अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दिशा-निर्देश और कार्रवाई।
विद्वान स्थायी वकील, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से पेश किया है, साथ ही गौरव कुमार चतुर्वेदी, प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने शुरुआत में ही प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने पहले इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 2022 की जनहित याचिका संख्या 811 (राम सूरत पटेल बनाम यूपी राज्य और अन्य) को समान प्रार्थना के साथ दाखिल करना और माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 4.5.2022 द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2022 की जनहित याचिका संख्या 1156 (राज कुमार पटेल बनाम यूपी राज्य और अन्य) दायर करके एक राज कुमार पटेल के माध्यम से अपनी ओर से दायर अभ्यावेदन को संलग्न करके फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त जनहित याचिका का निपटारा दिनांक 15.7.2022 के आदेश के तहत किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर को याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच करने, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के अधिकारियों/इंजीनियरों की टिप्पणी लेने और शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता थी। कानून के अनुसार। याचिकाकर्ता ने तत्काल जनहित याचिका दायर करने से पहले 2022 की जनहित याचिका संख्या 815 (राम सूरत पटेल बनाम यूपी राज्य और अन्य) दायर की थी, जिसमें तत्काल जनहित याचिका में दावा किए गए समान राहत का दावा किया गया था। यह देखते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी गई कि याचिका दायर की गई थी विद्वान जज प्रितिनकर दिवाकर व आशुतोष श्रीवास्तव ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए याचिका कर्ता से 25000 जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया
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