महिला को गंदी गालिया देने वाले को न्यायालय ने किया दण्डित

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: महिला को अष्लील गालिया देने वाले आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय ने पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी पियूष कुमार सिंह यादव ने बताया कि बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में मूलचन्द्र उर्फ भुलवा के विरूद्ध एक महिला ने अष्लील शब्दों को प्रयोग करते हुए गाली-गलौच करते और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी मूलचन्द्र उर्फ भुलवा ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण निस्तारित किये जाने की याचना की थी। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनम गुन्ता ने आरोपी को पांच हजार रूपये अर्थदण्ड व जेल में बिताई गयी अवधि से दण्डित करने के आदेष दिये। अर्थदण्ड में से 4500 रूपये प्रतिकर के रूप में पीडित महिला को देने के आदेष दिये गये हैं।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट