चित्रकूट: जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में राज्य कर जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस कटौती के प्राविधानों से संबंधित समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के साथ सोमवार को समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार ने सभी कार्यदाई संस्थाओं, खंड विकास अधिकारियों, नगर निकायों एवं सभी विभागों में जो कार्य हो रहे हैं, उसमें जीएसटी तथा टीडीएस काटने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ढाई लाख रुपए से ऊपर जो विभाग कार्य कर रहे हैं वह सभी जीएसटी टीडीएस काटे दो प्रतिशत की कटौती अवश्य करें, जो आप लोग 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत काट रहे हैं वह कांटे। उन्होंने कहा कि बिल फार्म भी भरना है। जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि का रजिस्ट्रेशन कराएं। इसको सभी खंड विकास अधिकारी भी पालन करें। डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह से कहा कि मनरेगा के कार्यों पर भी यह व्यवस्था लागू करें। इसी प्रकार नगर निकाय भी व्यवस्था कराएं। इसके अलावा जो भी विभाग अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराए हैं वह कराले। उपायुक्त राज्य कर विजय कुमार सोनी को निर्देश दिए डीसी मनरेगा के साथ बैठक करके मनरेगा के कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा करके रजिस्ट्रेशन कराएं उन्होंने कहा कि ढाई लाख से ऊपर के जो कार्य विभाग करा रहे हैं तथा उसका पेमेंट कर रहे हैं तो वह जीएसटी तथा टीडीएस उसमें काटना अनिवार्य है सभी विभाग इसका पालन सुनिश्चित कराएं।
उपायुक्त राज्य कर विजय कुमार सोनी ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को बताया कि केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 तथा उत्तर प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 में स्रोत पर कर कटौती के सुस्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी टीडीएस की व्यवस्था 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी है, किंतु यह देखा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों तथा उनके प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत अधिष्ठानों के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जीएसटी टीडीएस के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, कहा कि आप लोग बैट, इनकम टैक्स काटते रहे हैं यह अलग-अलग व्यवस्था है राज्य व केंद्र सरकार के विभाग इसमें शामिल है सभी शासकीय विभाग शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत एसजीएसटी काटना अनिवार्य है उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2018 के बाद जो एडवांस धनराशि है तो उसमें टीडीएस काटा जाए अगर इनवॉइस पहले का है तो उसमें नहीं कटेगा कहा कि जीएसटी काटने के बाद अगर ढाई लाख से ऊपर के पेमेंट है तो टीडीएस काटना अनिवार्य है करमुक्त में कोई टीडीएस नहीं काटना है, राज्य के अंदर की माल की सप्लाई करने पर एक प्रतिशत जीएसटी एवं एक प्रतिशत एसजीएसटी कटेगा अगर प्रदेश के बाहर की सप्लाई है तो उसमें दो प्रतिशत आईजीएसटी काटना होगा।
सहायक आयुक्त राज्य कर प्रशांत अवस्थी ने बताया कि सभी विभाग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें इसकी वेबसाइट भी विभाग की दी गई है उसमें बैलेट इमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अवश्य रहना चाहिए वेबसाइट पर सभी फार्मूला रजिस्ट्रेशन का दिया गया है उसी के आधार पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी तथा टीडीएस काटने की व्यवस्था कराएं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक ऋषि मुनि उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी तुलसीराम, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिराज राम, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्यामसुंदर इकनोरिया, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड सत्येंद्र नाथ, सहायक आयुक्त अभिलाष यादव सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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