उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की चित्रकूट शाखा के उपभोक्ता किसानों के लिए राहत की खबर है। एकमुश्त समाधान योजना की छूट की समयसीमा अब 30 सितंबर कर दी गई है। शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश ने बताया कि बकाया जमा न करने पर कुर्की और नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है।
शाखा प्रबंधक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस समाधान योजना के तहत ब्याज में 30 फीसदी से लेकर सौ फीसदी तक की छूट का प्रावधान किया है। इसके अलावा 31 मार्च 2013 से लेकर 30 जून 2020 के बीच ऋण लेने के बाद मृत होने वाले किसानों के वारिसों के लिए भी ब्याज में तीस फीसदी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की नियमावली के तहत जिले के बकायेदार किसानों में से जो किसान इस योजना की पात्रता की शर्तें पूरी करते हों 30 सितंबर के पूर्व योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि जो बकायेदार ओटीएस से आच्छादित नहीं हैं, वे जल्द से जल्द अपना बकाया अदा कर दें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई आरसी, वारंट, गिरफ्तारी, कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई बैंक प्रशासन द्वारा की जाएगी।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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