उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कर्वी कोतवाली में एक युवती ने वर्ष 2017 में धारा 376, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि मिर्जापुर जिले के इमरती चैराहा निवासी अंशुमान पुत्र प्रवीण मोबाइल के जरिए उसके संपर्क में आया था। कुछ दिन तक बातचीत के बाद उसने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद बीती एक फरवरी 2017 में लखनऊ में एक शादी समारोह में मुलाकात के दौरान उसने जबरन सिंदूर से उसकी मांग भर दी और इच्छा के विरुद्ध एकांत में दुष्कर्म किया। इसके बाद कर्वी आकर मध्य प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में बने एक होटल में अलग-अलग तिथियों में शादी का झांसा देकर दुराचार करता रहा। शादी को लेकर उसकी बहानेबाजी को देखकर कोर्ट मैरिज करने के लिए समय निर्धारित करने की बात कही, जिस पर अंशुमान ने उसके साथ अभद्रता करते हुए गालीगलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी विनीत नारायण पांडेय ने इस मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया, जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अंशुमान को दस वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की धनराशि में से एक तिहाई धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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