उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: दुकान में कापी लेने आई कक्षा तीन की छात्रा के साथ दुकान के अंदर दुराचार करने के आरोपी दुकानदार को न्यायालय ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती पांच अगस्त 2019 को एक महिला ने कर्वी कोतवाली में रामस्वरूप पटेल पुत्र रामअवतार के विरुद्ध धारा 376 भादसं व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना था कि उसकी छह वर्षीया पुत्री कक्षा तीन की छात्रा थी और दोपहर में लगभग दो बजे रामस्वरूप पटेल की दुकान में कापी लेने गई थी। इस दौरान दुकानदार उसे अंदर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। घर आकर बालिका द्वारा इसकी जानकारी दिए जाने पर पीड़िता की मां ने कर्वी कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में रामस्वरूप के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अपर सत्र न्यायाधीश संजय के लाल ने निर्णय सुनाया, जिसमें दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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