बीच बचाव को करने आए व्यक्ति पर गोली चलाने वाले को सात साल की कैद

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: गांव के लोगों के साथ मारपीट करने से रोकने वाले को गोली मारने के आरोपी दो सगे भाईयों को न्यायालय ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

शासकीय अधिवक्ता सनत मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली के शिवरामपुर चैकी क्षेत्र के अन्तर्गत बगलई गांव के निवासी जितेन्द्र पुत्र शिव प्रसाद ने बीती 17 मार्च 2014 को कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में वादी ने कहा था कि 17 मार्च 2014 की शाम लगभग 3ः45 बजे वह गांव में रास्ते में खड़ा था। इस दौरान उसके गांव बगलई के ही रहने वाले सत्येन्द्र व बैजनाथ पुत्रगण रामचन्द्र उसे गाली देने लगे और दोनों भाई उसे लाठियों से मारने लगे। मौके से भागने पर सत्येन्द्र ने उस पर फायर कर दिया, किन्तु वह बाल-बाल बच गया। इस बीच कमलेश उर्फ बबलू पुत्र भगवानदीन वहां आ गया और उसने हमलावरों को रोका। इस पर सत्येन्द्र ने कमलेश को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। जिसकी गोली कमलेश के पेट में लगी। जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर घायल अवस्था में कमलेश को अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वादी की तहरीर के आधार पर सत्येन्द्र और बैजनाथ के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शाहिद रजा ने गुरूवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें धारा 307, 323, 504 के तहत दोष सिद्ध होने पर आरोपी सत्येन्द्र एवं बैजनाथ पुत्रगण रामचन्द्र कुशवाहा को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास एवं 12-12 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय के निर्णय के बाद अभियुक्तों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट