उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: शहर में हुई दो चर्चित अपराधिक घटनाओं के आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 20 मई को कर्वी के पुरानी बाजार निवासी सराफा व्यवसायी सुशील कुमार सोहाने की दुकान में चोरी हुई थी। जिसमें चोरो ने लगभग 25 किलो ग्राम चोरी के जेवर व 700 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे। सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के अधार पर पुलिस ने इस मामले का खुलाशा किया था। जिसके बाद उत्तराखण्ड के उधम सिंह जिले के नानक मत्ता निवासी राज सिंह पुत्र जगतार सिंह हालमुकाम समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों के विरूद्ध कर्वी कोतवाली में धारा 457, 380, 413 व 411 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।
इसी प्रकार कर्वी के ज्योतिषार्चाय नारायण दत्त त्रिपाठी के पुत्र अनुज त्रिपाठी पर बीती 25 अगस्त 2022 को कई अराजकतत्वों ने प्राण घातक हमला किया था। इस मामले में नारायण दत्त त्रिपाठी द्वारा प्रवीण उर्फ पारस वर्मा पुत्र प्रेम शंकर वर्मा निवासी मुलायम नगर कर्वी समेत कई लोगों के विरूद्ध कर्वी कोतवाली धारा 147, 148, 149, 452, 307, 342, 323, 324, 504 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
सराफा कारोबारी के यहां चोरी के आरोपी राज सिंह और ज्योतिषार्चाय के पुत्र के हमले के आरोपी प्रवीण उर्फ पारस वर्मा ने अपने अधिवक्ताओं के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए हैं।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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