उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी जगत पाल यादव ने बताया कि वर्ष 2010 में बरगढ़ थाने में हरदी कला गांव के निवासी राजेन्द्र कोल पुत्र मोलई, मनीष पुत्र अमृतलाल व नत्थू पुत्र पूनी के विरूद्ध हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर राजेन्द्र, मनीष और नत्थू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। निर्णय के बाद आरोपियों को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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