उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: ग्राम पंचायत कसहाई तहसील कर्वी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्ण कालिक सचिव विदुषी मेहा न विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य, मानव दुव्र्यापार, स्त्री, बालक दिव्यांग व्यक्ति, जातीय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकंप, विचाराधीन बंदी आदि विधिक सेवा के हकदार हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। प्री लिटिगेशन स्तर पर वैवाहिक विवादों के संबंध में बताया गया कि वैवाहिक प्रकृति के वादों में पति-पत्नी अथवा नजदीकी रिश्तेदार प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में दे सकते हैं। पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराने का प्रयत्न पीठ द्वारा किया जाएगा। स्थाई लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर विपिन कुमार, तीरथ प्रसाद, सीमा देवी निशा सिंह आदि मौजूद रहे।
इसी क्रम में जिला कारागार में गुरूवार को निरीक्षण एवं शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बताया कि यदि जेल में निरूद्ध बंदी का कोई अधिवक्ता नहीं है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता, विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है । समय पूर्व रिहाई के बारे में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, उपकारापाल पीयूष पांडेय, रजनीश कुमार एवं जेल पराविधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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