*महिला उत्पीडन के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज*  

उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: महिला उत्पीडन से सम्बन्धित दो गम्भीर मामलों मंे न्यायालय ने आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए हैं। दोनों मामलों में पीडित महिलाओं को उत्पीडन का शिकार बनाने वाले उनके परिचित आरोपी ही हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि मऊ थाने में बीती 18 जुलाई 2022 को न्यायालय के आदेश पर एक महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायकर्ता महिला के अनुसार उसने अपनी पुत्री की शादी दान दहेज के साथ की थी। ससुराल जाने पर ससुरालीजन कम दहेज की बात कहकर उसे प्रताडित करने लगे। कुछ दिनों बाद एक पुत्री पैदा होने पर ससुराली जनों ने उसको हमेशा से घर से निकालने की योजना बनाई और 20 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे उसकी पुत्री को मार-पीटकर दो लाख रूपए में वैश्यालय में बेंच आए। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान पीडिता को दो लाख रूपए में खरीदने वाले के रूप में हरियाणा के गुडगांव जिले के मानेसर क्षेत्र के मूल निवासी और वर्तमान में मैनुपर जिले के आदर्श नगर भोगांव में रहने वाले सोनू उर्फ मोहित पुत्र योगेश कुमार उर्फ अशोक का नाम सामने आया था। जो जेल में बंद है। इसी प्रकार मऊ थाने में ही दर्ज दुराचार के मामले की पीडिता से तमंचे के बल पर घर में दुष्कर्म करने और अहमदाबाद ले जाकर बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म करने के बाद प्रयागराज में छोडकर आरोपी पिपरौंध गांव का निवासी राजा यादव पुत्र स्व दुर्गा यादव फरार हो गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से यह आरोपी भी जेल में बंद है। दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए।

 

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट