*घर के बाहर सो रही महिला को पीटने के मामले में चार को सजा*

उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: घर के बाहर सो रही महिला को परिवार समेत पीटने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी पति-पत्नी समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी को आठ-आठ हजार रूपए से भी दण्डित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनत कुमार मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक जगतपाल ने बताया कि सीतापुर चैकी क्षेत्र के अन्तर्गत रानीपुर भट्ट गांव की निवासी सुवाकली पत्नी तुलसी ने बीती 3 जुलाई 2012 को सीतापुर चैकी प्रभारी को तहरीर दी थी। सुवाकली के अनुसार जमीनी विवाद के चलते 2-3 जुलाई 2012 की रात गांव का नत्थु कुशवाहा अपनी पत्नी झम्मी कुशवाहा, अपने बेटे के साथ उसके दरवाजे पर लाठी, डंडा लेकर आ गए। सुवाकली के अनुसार इन हमलावरों ने सोते समय उसके पति तुलसी पुत्र राजेन्द्र और भाई राजा को पीटा और उसका मकान गिरा दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने निर्णय सुनाया। जिसमें झम्मी कुशवाहा पुत्र चुन्नीलाल, मैकु उर्फ धर्मपाल कुशवाहा पुत्र झम्मी, नत्थु कुशवाहा पुत्र चुन्नी लाल व विद्या देवी पत्नी नत्थु कुशवाहा को धारा 147, 323, 325 व 427 के तहत दोष सिद्ध पाया गया। जिसमें चारों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को आठ-आठ हजार रूपए से दण्डित किया गया।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट