राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश :रायबरेली (लालगंज) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, रायबरेली तरुण सक्सेना के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से तहसील लालगंज स्थित सभागार में महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अपर जिला जज/सचिव उमाशंकर कहार द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकार विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समान अधिकार कानून पर विशेष जोर देते हुए बताया गया कि समाज में महिलाओं को भी वही अधिकार है जो पुरुषों को है। सचिव द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य के बीच एकरूपता बनी रहनी चाहिए। इसके साथ ही आपसी विवाद को सुलह समझौते से निस्तारण किये जाने पर चर्चा की गयी। रिसोर्स पर्सन शैलजा सिंह के द्वारा महिलाओं को सरकार की विभिन्न निःशुल्क योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी एवं उन्हें मानसिक विकास के प्रति सदैव सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया। रिसोर्स पर्सन शैलजा सिंह द्वारा महिलाओं को निःशुल्क महिला हेल्पलाइन 181 के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। रिसोर्स पर्सन अलका सिंह राजपूत के द्वारा बताया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका विधिक रूप से जागरूक होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर महिलाएं भी योगदान दे रही है।
संवादाता
अनुज अग्निहोत्री
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