राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश चित्रकूट। अवैध वसूली की शिकायत के मामले में विशेष न्यायाधीश के आदेश के बाद जिला खनिज अधिकारी के विरूद्ध कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।
रैपुरा थाना क्षेत्र के भौंरी गांव के निवासी विकास उपाध्याय ने बताया कि उसके पास ट्रक है एवं उसने अपने छोटे भाई विवेक उपाध्याय के नाम भी ट्रक खरीदा है। यह ट्रक व स्वयं संचालन करवाता है। बीती 18 जुलाई को रात में कर्वी कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर भांगा नाले के समीप उसका ट्रक गिट्टी लादकर कर्वी की ओर आ रहा था। इस दौरान रास्ते में उनके ट्रकों को खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह ने अपने कर्मचारियों और पुलिस के गनर के साथ रोक लिया। साथ ही ट्रकों में लदे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों की जांच की। सभी प्रमत्र वैध पाए जाने के बाद भी खनिज अधिकारी ने उनसे 50 हजाार रूपए की इंट्री मांगी और मना करने पर खनिज अधिकारी व उनके साथ मौजूद कई लोगों ने मारपीट और गाली गलौच शुरू कर दी। इस दौरान ट्रक चालकों ने भरतकूप थाने की पुलिस को फोन करना चाहा, किन्तु सरकारी गनर व होमगार्ड ने मोबाइल छीन लिए। साथ ही वैध प्रपत्र व जेब में पड़े रूपए भी छीन लिए और घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसी दिन रात में 11ः30 बजे वाहनों का फर्जी ई चालान भी करा दिया। वाहन स्वामी के अनुसार उसने इस मामले की शिकायत कर्वी कोतवाली में की, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली और धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने धारा 156 (3) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के साथ कर्वी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद कर्वी कोतवाली में जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह समेत एक कर्मचारी, होमगार्ड व गनर के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।
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