उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट- प्रभारी सचिव / सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट ने जानकारी देते हुए बताया कि मा0 उच्चतम् न्यायालय,नई दिल्ली व मा0 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देानुसार वर्ष 2020 में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 11 अप्रैल 2020 को आयोजित किया जायेगा। जिसमें सुलह समझौते के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। जिसके अंतर्गत आपराधिक शमनीय अपराध, धारा 138 के तहत एन.आई.अधिनियम,बैंक रिकबरी के मामले,एमएसीटी मामले,श्रम विवाद के मामले,बिजली और पानी के बिल (गैर शमनीय को छोड़कर),वेतन और भत्ते और सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित सेवा मामले,वैवाहिक विवाद,भूमि अधिग्रहण के मामले,राजस्व मामले(केवल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में लम्बित) व अन्य सिविल मामले (किराया,चिरभोगज अधिकार संबंधी वाद,निधाज्ञा वाद,विनिर्दिट वाद) आदि।उन्होंने बताया कि उक्त प्रकार के वादों के निस्तारण के साथ-साथ ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं उन्हें भी वाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटिगेन) स्तर पर निपटारा किया जा सकता है। संबंधित पक्षकार इसके लिए संबंधित विभाग/बैंक /न्यायालय/कार्यालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं। ताकि मान्नीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार दिनांक 11 अप्रैल 2020 को वृहद् स्तर पर राट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों / वादों का निस्तारण हो सके तथा वादकारियों को सस्ता एवं त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव चित्रकूट
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