उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की फुटकर दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया ई- लॉटरी सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही है। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। आवेदकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आवेदकों को सचेत किया है कि वे आवेदन करने के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें। किसी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए विभाग के हेल्प लाइन नंबर भी जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि सबसे पहले, ई-लॉटरी पोर्टल खोलें। होमपेज पर पंजीकरण करें” बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, पैन नंबर (जिसकी चौथी डिजिट “P” होनी चाहिए और कैप्चा दर्ज करें। पंजीकरण पूरा करने के लिए मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। लॉगिन कर प्रोफाइल अपडेट करें। पंजीकरण के बाद होमपेज पर पंजीकृत आवेदक लॉग-इन करें पर क्लिक करें। पहली बार लॉग-इन करने पर पासवर्ड बदलें और प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करें।
आवेदनकर्ता की फोटो अपलोड कर “सेव” और फिर “नेक्स्ट” बटन दबाएं।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। बैंक डिटेल्स भरें और कैंसिल्ड सीबीएस चैक (100 केबी से कम) अपलोड करें। आयकर रिटर्न, पैन कार्ड (100 केबी से कम) और हैसियत प्रमाण पत्र (200 केबी से कम) अपलोड करें। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ‘कन्फर्म प्रोफाइल” बटन दबाकर
प्रोफाइल सुरक्षित करें। उसके बाद दुकान का चयन करें और आवेदन करें होमपेज पर ‘लॉटरी शॉप्स’ बटन पर क्लिक करें। दुकानों की सूची देखने के लिए “व्यू शॉप” विकल्प चुनें। इच्छित दुकान का चयन करें और आवेदन की पुष्टि करें। ‘अप्लीकेंट ऐफिडेविट और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। यदि नामिनी जोड़ना चाहते हैं, तो उसके संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करें। आवेदन को सेव कर “अप्लाई फॉर न्यू शॉप” बटन दबाएं। आवेदन शुल्क भुगतान करें। आवेदन जमा करने के बाद “पेमेंट बटन पर क्लिक करें। नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट / आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही “पेमेंट स्टेटस सक्सेज” दिखेगा। “व्यू” बटन पर क्लिक कर Payment Confirmation Slip डाउनलोड करें।
आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। केवल आधिकारिक पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov in/ का उपयोग करें।
आवेदन करते समय किसी भी तरह की समस्या आने पर इन नंबरों पर करें कॉल आवेदन से जुड़ी किसी भी दिक्कत के लिए आबकारी विभाग के हेल्पलाइन नंबरों को जारी किया है। जिसपर संपर्क किया जा सकता है। 7838522111, 9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049, 7267941256, 9454466033 है।
उन्होंने बताया कि ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और निष्पक्षता बनी रहेगी।
जिला आबकारी अधिकारी ने यह भी बताया कि 14 फरवरी 2025 से पंजीकरण प्रारम्भ हो चुका है। आवेदन और प्रोसेसिंग 17 फरवरी दोपहर 12 बजे से तथा आवंदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2025 को सांय 05.00 बजे तक है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण ई-लाटरी 06 मार्च 2025 को प्रातः 11.00 बजे से होगी। उन्होंने पात्रता के संबंध में बताया कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। वह प्रदेश के सभी जनपदों की किसी भी दुकान पर आवेदन कर सकता है। आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत आवेदक आवेदन कर सकता है। (भागीदारी फर्म अथवा कंपनियां फुटकर दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगी ) प्रत्येक आवेदक प्रति दुकान केवल एक आवेदन कर सकता है । परन्तु एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकान ही प्राप्त कर सकता है।
रिपोर्टर ठाकुर पंकजसिंह राणा चित्रकूट
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