समाचार पत्र हॉकर्स और न्यूज़पेपर वितरण के वाहन को एंट्री या आवागमन से नहीं रोके जाय – जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश ( दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर

जौनपुर 26 मार्च 2020 (सू0वि) – नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में विशेष प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु समाचार पत्र हॉकर्स और समाचार पत्र वितरण के वाहनों को एंट्री या आवागमन में असुविधा हो रही है लॉक डाउन की स्थिति में समाचार पत्र ऐसे सशक्त माध्यम है जिसके बिना जनता से जुड़ी हुई जानकारियां, निर्देश लागू की गई व्यवस्था की जानकारी जनता तक पहुंचाना और पब्लिक का फीडबैक लेना आदि कार्य संभव नहीं है। केवल समाचार पत्र ही ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव की अधिकारिक जानकारी जनता को दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र वितरण को अत्यंत आवश्यक सेवा घोषित की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी, सोसाइटी गार्ड समाचार पत्र हॉकर्स और न्यूज़पेपर वितरण के वाहन को एंट्री या आवागमन से नहीं रुकेगा और पेपर वितरण में बाधा नहीं पहुंचाएगा। कोई भी समाचार पत्र में वायरस होने की अफवाह नहीं फैलयेगा, इसकी कहीं से सूचना प्राप्त होगी तो आवश्यक सेवा बाधित करने के आरोप में संबंधित के विरुद्ध धारा 188 की कार्यवाही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति द्वारा न्यूज़पेपर हॉकर्स का बहिष्कार नहीं किया जाए। समस्त संबंधित को स्पष्ट किया जाता है कि जो व्यक्ति पूरे साल न्यूज़पेपर लेता है और इस समय न्यूज़पेपर को बंद करेगा और आवश्यक दिशा-निर्देश पहुंचाने के माध्यम को रोकेगा तो आगे भी उसका न्यूज़पेपर बंद कराया जाएगा। किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि ऐसा कार्य किया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। संबंधित द्वारा न्यूज़पेपर वितरण से जुड़े सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जाए तथा स्प्रे किया जाए साथ ही नगर पालिका द्वारा की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए तथा समुचित साफ-सफाई कराई जाए। उन्होंने कहा कि पुराने न्यूज़पेपर, किताबें, रद्दी सीलन, गन्दा और फफूंदी से वायरस होने की संभावना के दृष्टिगत ऐसे पुराने न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रद्दी को जनसामान्य द्वारा घर से बाहर निकाला जाए।
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रिपोर्ट ‌अभिषेक शुक्ला