ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सामान्य श्रेणी पुरुष को 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा

उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 -21 हेतु सामान्य श्रेणी पुरुष को 4प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा तथा उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्म लोन पर भी अनुमन्य है एवं आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन हेतु समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से लोन पर ही अन्य उद्यमी को अधिकतम 10लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से कराया जाता है सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को 5प्रतिशत निजी अंशदान जमा करना होगा 18 से 50 वर्ष तक के पुरुष व महिला अभ्यर्थी जो अपना उद्यम ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं वह अपना आवेदन जैसे आधार कार्ड, जनसंख्या प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि पत्रों सहित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट cmegp.data.center.co.in पर ऑनलाइन करते हुए आवेदन की प्रति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 15 जून 2020 तक जमा कर सकते हैं। योजना अंतर्गत बेरोजगार नवयुवकों एवं अन्य प्रदेशों जनपदों से कोविड-19 महामारी के कारण विस्थापित हुए कुशल श्रमिकों को उद्यम की स्थापना करने हेतु वरीयता प्रदान की जाएगी अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय सीआईसी रोड के पास कर्वी चित्रकूट अथवा दूरभाष संख्या 740 8410 773 एवं 09198. 235 292 पर संपर्क किया जा सकता है।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट