*नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सुनाई 3 साल की सजा*

राजस्थान (दैनिक कर्मभूमि) बारां मुख्यालय बारां . पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक घांसीलाल वर्मा ने बताया कि अक्टूबर 2017 में छबड़ा थानाक्षेत्र के बरोनी में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में परिजनों ने छबड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद मामले की जांच करने के बाद पोक्सो कोर्ट कम्र संख्या एक में मामले की सुनवाई व गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश बीना जैन ने फैसला सुनाते हुए अरोपी बरोनी निवासी रामकिशन मीना को 3 साल के कारावास व 10 हजार 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

*रिपोर्टर कुलदीप सिंह सिरोहीया बारां मुख्यालय*