शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति की जरूरत नहीं : मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) अंबेडकर नगर

शादी समारोहों के लिए अब पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
शादी समारोह मे पुलिस द्वारा की गई उत्पीड़न की घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला किया है। कही कही अभियान चलाकर शादी के मंडपों में पहुंचकर रंग में भंग किया था। इसके अलावा पुलिस ने शादी के मंडपों में छापा मारकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर बराती और घराती समेत मंडप के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसे लेकर कुछ जिलो के लोगों में काफी आक्रोश था और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि शादी समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, उसमें बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। शादियों में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
दरअसल कोविड की आड़ में परमीशन के नाम पर कई जिलों में पुलिस ने वसूली का धंधा शुरू कर दिया था। परमिशन देने के नाम पर दो हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की शिकायतें आ रही थीं।

रिपोर्ट-विमलेश विश्वकर्मा अंबेडकर नगर।