*इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज तहसीलदार को दी एक माह की मोहलत, आदेश का पालन न होने पर होना पड़ेगा हाजिर*

उत्तर प्रदेश( राष्ट्रीय दैनिक कर्म भूमि)इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर ,शाहगंज के तहसीलदार को तीसरी बार दाखिल अवमानना याचिका पर फिर से आदेश पालन का एक माह का समय दिया है और कहा है कि यदि अनुपालन नहीं किया गया तो कोर्ट तहसीलदार को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित करेगी।
इससे पहले भी दो बार दाखिल अवमानना याचिका को आदेश पालन का निर्देश देते हुए कोर्ट ने निस्तारित कर दिया था।आदेश की लगातार अवहेलना जारी रहने पर तहसीलदार को दंडित करने की तीसरी बार हाईकोर्ट से गुहार  लगाई गई है। कोर्ट ने अभिषेक कुमार राय तहसीलदार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। और एक माह में जवाब मांगा है। कोर्टने कहा है कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नही किया गया तो तहसीलदार अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अर्विन्द कुमार यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि खेतासराय के डोभी गांव में तालाब पोखरी का अतिक्रमण कर दबंगों ने अवैध निर्माण करा लिया गया है।2017 में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर तीन माह में  कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट दो बार समय दे चुकी है। अब तीसरी बार दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश पालन न करने पर तलब किया है।

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रिपोर्ट नेशनल हेड राजेश कुमार मौर्य जौनपुर उत्तर प्रदेश भारत