उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।जमीनी विवाद को लेकर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहों से हमला करने वाले पिता-पुत्र को न्यायालय ने सात वर्ष की सजा सुनाई है।साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया की रैपुरा थाने में कौबरा गांव के निवासी लवलेश पुत्र बलीराम ने बीती 5 अक्टूबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।पुलिस को दी गई तहरीर में लवलेश ने कहा था कि बीती 4 अक्टूबर 2015 को शाम साढ़े सात बजे अभियुक्त रामबाबू और उसका पुत्र बच्चा उर्फ विपिन कुमार दो तमंचा लेकर घर पर आए और उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया।और घसीटने की कोशिश करते हुए जान से मारने की धमकी दी।मौके पर मौजूद पीड़ित के पिता ने आरोपियों को फायर करने से मना करते हुए ललकारा।पीड़ित द्वारा हमला करना जमीनी विवाद बताया गया।एक बार पूर्व में उसके भाई को भी गोली मारी थी।जिसमें जेल भी गए थे। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने दोष सिद्ध होने पर रामबाबू और उसके पुत्र बच्चा उर्फ विपिन को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही अभियुक्त रामबाबू को 10 हजार और विपिन को 5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है।अर्थदण्ड की धनराशि में से वादी लवलेश को 10 हजार रुपये बतौर प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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