वाद निस्तारण के लिए निर्धारित की जाए समझौते की रूपरेखा 8 फरवरी को आयोजित होगी लोक अदालत

उत्तर प्रदेश(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट-जनपद न्यायाधीश ने आगामी 8 फरवरी को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा गुरुवार को की।उन्होंने राजस्व अधिकारियों को युद्ध स्तर पर सम्मन और नोटिस तामिला कराने के निर्देश दिए हैं।साथ ही लोक अदालत में निस्तारण के लिए 31 जनवरी तक चिन्हित वादों की सूची प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कचहरी में गुरुवार को जनपद न्यायाधीश आरपी सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक ली।उन्होंने बताया कि आगामी 8 फरवरी को उच्चतम न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।जिसमें सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जाना है।इसके लिए बड़े पैमाने पर वादकारियों को सम्मन और नोटिस भेजे जायेंगे।इस संबंध में उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को युद्ध स्तर पर सम्मन और नोटिस तामिल कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी अपर जिला जज निहारिका चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक सबसे सुगम न्याय का माध्यम है।जिसमें सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण होता है।जिसकी अपील नहीं होती है।इसके लिए सभी वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा अपने प्रकरण को निस्तारित कराए जाने की रुचि लेनी चाहिए और अन्य लोगों को भी जागरूक करने का काम करें।राजस्व मामले,मोटर दुर्घटना,नगर पालिका से जुड़े मामले,वन विभाग से जुड़े मामले,बैंक ऋण,वैवाहिक मामले,बीमा संबंधी मामलों से जुड़े पक्षकार अपना प्रकरण निस्तारित करा सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य आपराधिक मामलों के अलावा श्रम विभाग,विद्युत और पेयजल बिल,बेतन भत्ते,सेवानिवृत्त मामले,भूमि अधिग्रहण मामले निस्तारित किये जायेंगे।इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदर अश्वनी कुमार पांडेय,राजापुर उपजिलाधिकारी राहुल कश्यप,मानिकपुर उपजिलाधिकारी संगमलाल गुप्ता,तहसीलदार दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे।

*रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट