सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी दुकानें,शनिवार व रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना वैश्विक महामारी संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1 जून 2021 से अग्रिम आदेश तक सांयकाल 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान पूर्णतया कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन कराने के संबंध में व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों तथा जनपद के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी ने व्यापार संगठन के पदाधिकारियों से कहा कि कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर दुकान बाजार प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगी,शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी इस दौरान पूर्णतया कोरोना कर्फ्यू रहेगा जिसके कारण आवश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, दवाएं चिकित्सालय, मेडिकल आदि को छोड़कर शेष दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ द्वारा मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, खरीदारों के लिए भी मास्क दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी, दो गज की सोशल डिस्टेंसिंग, मांस्क की अनिवार्यता का उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दुकान बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी जहां खरीदारों को भी दो गज की दूरी एवं फेस मास्क की अनिवार्यता का पालन करना होगा, सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुले रहेंगे परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडिया खुले स्थान पर संचालित कराई जाएंगी प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जाएगी, रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, हाईवे एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेलें/खोमचे वालों को दो गज की शारीरिक दूरी तथा मास्क की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति होगी, अंडे मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सेनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई विक्रय नहीं करेगा, गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी जिसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस मास्क सेनेटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा, कृषि कार्य से संबंधित खाद बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी परंतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस मास्क सेनेटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा तथा कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णतया बंद रहेंगे।
बैठक में अपर जिलाधिकारी जी पी सिंह, उप जिलाधिकारी कर्वी राम प्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर शीतला प्रसाद पांडे, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष ओम केसरवानी, पंकज अग्रवाल,अरुण कुमार गुप्ता,दीपक केसरवानी,गणेश केसरी, विवेक अग्रवाल सहित अन्य व्यापारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट