दलहन स्टॉक लिमिट के विरोध में बंद रही गल्ला मंडी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 जुलाई को जारी अध्यादेश संख्या सी.जी. डी.एल. 228077 द्वारा दाल पर (दलहन) स्टॉक लिमिट के नए कानून के विरोध में आज गल्ला मंडी पूर्णता बंद रहा। उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष दिनेश टंडन ने मीडिया को बताया कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के साथ-साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद स्वरूप मिश्रा के आह्वान पर जौनपुर का अनाज व्यापार संघ इस बंदी का पूरा समर्थन कर रहा है और उम्मीद करता है की भारत सरकार हमारी मांग पर गंभीरता से विचार करेगा।

उन्होंने बताया कि जनपद के सांसद विधायक के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को आज के दिन ज्ञापन भी दिया जा रहा है जिससे कि हमारी मांग केंद्र सरकार तक अभिलंब पहुंच सके। सरकार को व्यापारियों की इस महत्वपूर्ण समस्या का गंभीरता से विचार करना होगा व्यापारी पहले से ही कोरोना कॉल के वजह से बहुत परेशानी में है,अगर व्यापारियों की मांग पूरी नहीं होगी तो वह राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पर आंदोलन करने को बाध्य होगा।

अनाज व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय केडिया ने बताया कि इस नए अध्यादेश से थोक व्यापारी के लिए दाल का स्टॉक सिर्फ 200 मेट्रिक टन और फुटकर व्यापारियों के लिए सिर्फ 5 मेट्रिक टन रखने का आदेश पारित हो रहा है जो न्याय संगत नहीं है इस कानून से उद्योग, व्यापार के साथ साथ किसान भाइयों को और उपभोक्ताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इस कानून से किसान भाइयों को दलहन की बिक्री में कई परेशानियों आएगी।

बंदी को सफल बनाने में जिला महामंत्री रामकुमार साहू अरुण कपूर, नगर महामंत्री मनोज कुमार साहू, अनाज व्यापार संघ के महामंत्री योगेश साहू, चेतन टंडन, महेश साहू, ज्ञानेंद्र साहू, दिनेश अग्रहरि,मनोज साहू, मंगला प्रसाद,यशवंत साहू (डब्लू) आशीष साहू, रितेश गुप्ता, आनंद साहू,अभिषेक सेठ, वेद प्रकाश गुप्ता, मोहम्मद उमर, अमित जायसवाल, सनी साहू तथा का संचालन महामंत्री योगेश साहू ने किया।

एडिटर अभिषेक शुक्ला जौनपुर