दहेज हत्या में पांच अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक अभियुक्तों पर 5000 का आर्थिक दंड

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) बलिया। चिन्हित मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक श्रीराम पदारथ वर्मा, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते धारा 302/498ए भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट में न्यायालय एएसजे-VII नितिन कुमार ठाकुर ने 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही प्रत्येक अभियुक्तों को 5000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। वादी अशोक सिंह पुत्र राम इकबाल सिंह (निवासी गंजरी शिवपुर दियर थाना कोतवाली बलिया) ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में शेषनाथ सिंह पुत्र सुरेश सिंह के साथ किया था। उन्होंने दहेज के रूप में 02 लाख कैश के अलावा आभूषण आदि सामान दिया था। पिता का आरोप था कि 03 अप्रैल 2018 को सुनीता सिंह पत्नी संजय सिंह, शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह पुत्र सुरेश सिंह, सुरेश सिंह पुत्र स्व. राम पूजन, तेतरी देवी पत्नी सुरेश सिंह व सरिता सिंह पत्नी रंजय सिंह (निवासीगण रोहुआं थाना बांसडीह रोड) ने उनकी पुत्री मीना को जलाकर हत्या कर दी है।

एडिटर अभिषेक शुक्ला बलिया