*हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा-*

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर अवधेश कुमार मिश्रा एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी रमेशचन्द्र द्वारा पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 12.01.2022 को माननीय ए0डी0जे0(एफटीसी) सत्येन्द्र प्रकाश पाण्डेय द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 187/2017 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कल्ला सोनकर पुत्र बचउवा सोनकर निवासी मझगवां थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट