उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) मऊ, चित्रकूट: उप जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को बीएलओ की बैठक हुई। इसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण प्रारूपों में किए गए संशोधनों को बताया।
एसडीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने फार्म 6 में कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के तहत दिया जा सकता है। पहले अर्हता सिर्फ एक जनवरी को होती थी पर अब चार तिथियां तय कर दी हैं। ये तिथियां हैं एक जवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर। उन्होंने कई अन्य संशोधनों के बारे में भी बताया। बताया कि फार्म छह के साथ जो भी दस्तावेज लगाए जाएं, उनको अब फार्म में भी टिक करना होगा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रमाणपत्र में दिव्यांगता का प्रतिशत का भी उल्लेख किया जाए। उन्होने अन्य फार्मों में भी हुए संशोधनों की जानकारी दी। साथ ही बीएलओ को इनका ध्यान रखने के निर्देश दिए।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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