चित्रकूट: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शनिवार को सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव विदुषी मेहा की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014, पीसीपीएनडीटी एक्ट एवम अनुसूचित जाति एवम जनजाति के हितार्थ प्रविधानों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में बताया कि पति-पत्नी जिनके मध्य किन्ही भी कारणों से मनभेद या मतभेद हो वह न्यायालय परिसर में संचालित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मात्र एक प्रार्थना पत्र देकर अपने दांपत्य विवाद को न्यायालय द्वारा विधि संगत तरीके से निस्तारित करा सकते हैं। प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों के नाम पता व फोन नंबर विवाद का संक्षिप्त विवरण, फोटोग्राफ्स व पहचान पत्र देना होगा। जिसके बाद समाधान के लिए प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायिक पीठ को भेज दिया जाएगा। इस दौरान बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया और पशुओं के प्रति करुणा और दया भाव रखने की सलाह देते हुए पशु क्रूरता से संबंधित कानून के बारे में बताया गया।
ग्राम विकास अधिकारी रोशन सिंह द्वारा विधवा एवम वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी दी गई।
वैकल्पिक विवाद समाधान के बारे में बताया गया कि यह प्रक्रिया विवाद को शीघ्रता से और सौहार्द्र पूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है । इस मौके पर प्रधान रेखा देवी , कामता प्रसाद, रामा देवी, पुष्पा देवी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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