चोरी के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: मऊ कस्बे में हुई चोरी के चर्चित मामले मे गिरफ्तार आरोपी की जमानत प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि मऊ कस्बे के निवासी उमेश सोनी ने बीती 16 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमेें उसने बताया था कि वह सपरिवार कामतानाथ दर्शन करते चित्रकूट गया था। घर में उसकी पत्नी और पुत्र विष्णु क्षत में सो रहे थे। रात्रि में जब वह चित्रकूट से वापिस आया तो घर का दरवाजा खुला मिला और कमरे के अन्दर का सामान बिखरा मिला। बेड को चेक करने पर पता चला की अन्दर रखे सोने-चांदी के जेवर गायब हैं। साथ ही चोर मोबाइल भी ले गये थे। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद प्रयागराज जिले के मुठ्््ठीगंज थाने के मालवीय नगर निवासी अनिल साहू पुत्र स्व शिवनाथ साहू समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनके पास से जेवर बरामद हुए थे।

गिरफ्तार आरोपियों में से अनिल साहू ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को अनिल साहू का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट