दिव्यांग पेंशन धारक हर हाल में करा लें आधार प्रमाणीकरण

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण कराना अत्यंत आवश्यक है, आधार प्रमाणीकरण न होने की स्थिति में पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन धनराशि आंतरिक नहीं की जा सकेगी। पेंशन धारकों की सुविधा के लिए शासन द्वारा पेंशन की विभागीय वेबसाइट पर पेंशनरों के लिए स्वयं आधार प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पेंशन धारकों द्वारा बैंक ब्रांच का नाम तथा आईएफएससी कोड में परिवर्तन होने की स्थिति में पेंशन मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पेंशनर द्वारा आधार प्रमाणीकरण का कार्य जन सुविधा केंद्रों ,साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्रों, अथवा विभागीय वेबसाइट पर स्वयं कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा कर सकते हैं ।इस कार्य के लिए शासन स्तर से 15 सितम्बर अंतिम तिथि घोषित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विकास खंड, तहसील व ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा जा-जाकर आधार प्रमाणीकरण का कार्य संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेंशन लाभार्थियों को अपनी आधार की छायाप्रति, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन सांख्य, खाता संख्या जिला विकलांग कल्याण कार्यालय में उपलब्ध करा दे। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने कहां की पेंशनर सोमवार से शनिवार तक सुबह 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक विकास भवन के कमरा नंबर 13 में आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट