वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की डीएम ने ली जानकारी

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम- 2006 नियम -2008 एवं संशोधन नियम- 2012 के संबंध में बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनपद में कुल 858 दावे प्राप्त हुए थे जिनका निस्तारण करते हुए 148 दावे जिसमें 140 व्यक्तिगत तथा 8 सामुदायिक स्वीकृत तथा 710 दावे तहसील कर्वी में 25 मे 200 तथा मानिकपुर 485 अस्वीकृत किये गए थे। इस अस्वीकृत 710 दावो के रिव्यू की कार्रवाई उपखंड तहसील स्तर से पूर्ण कर ली गई है तथा तत्संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। आदेश की प्रति संबंधित दावेदार को प्राप्त कराया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए 148 दावों में से राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के लिए अवशेष 43 दावों तहसील मानिकपुर को दर्ज किए जाने से संबंधित कृत कारवाही के लिए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो वन विभाग की विलेज फाइल है, उसमें इस गांव को दर्ज करके रिपोर्ट दें ताकि शासन को भेजा जा सके। उप जिलाधिकारी मानिकपुर ने बताया कि इस गांव में 43 लोग निवास कर रहे हैं। जिसमें जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी से कहा कि तहसीलदार मानिकपुर से रिपोर्ट लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से वन अधिकार का प्रमाण पत्र देकर दर्ज कराएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि जो वन अधिकार पत्र का तामिला कराया जाना है उसको करा कर तत्काल रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा जाए ताकि रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक वंदिता श्रीवास्तव, उपजिलाधिकारी कर्वी राज बहादुर, मऊ नवदीप शुक्ला, राजापुर प्रमोद कुमार झा, मानिकपुर प्रमेश श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट