उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट ब्यूरो। जल जीवन मिशन योजना के पाइप चोरी के मामले में जेल में बंद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने निरस्त कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि बीती 26 अप्रैल 2023 को अशोक कुमार ने रैपुरा थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अशोक के अनुसार उनकी कंपनी द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत रैपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देंउधा गांव में पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे देंउधा गांव में उन लोगों ने पाइप रखे थे। बीती 25-26 अप्रैल की रात कुछ लोग लाल रंग की डी.सी.एम. वाहन लोडर में 42 पाइप चुराकर कर्वी की ओर ले गए। ये पाइप मानव जीवन के लिए जल व्यवस्था के कार्य में लगाए जाने के लिए रखे थे। जिनकी कीमत लगभग 3,15,000 रुपये थी। पाइप से लदी गाड़ी पकड़ने के बाद इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें पुलिस ने एक बड़े गिरोह का खुलासा भी किया था। खुलासा करते हुए बताया था कि आरोपी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके पाइप चुराने के बाद कानपुर मंे बेच आते थे। 12वीं बार चोरी का मामला पकड़ा गया था तथा पूरे गिरोह द्वारा कुल 11 ट्रक माल को 27,00,000 रुपये में बेचने का मामला सामने आया था।
इस मामले में आरोपी बिहार के रोहतास जिले के दिनारा थाने के कुसही गांव के निवासी विकास कुमार पटेल पुत्र जयराम सिंह जेल में बंद है। विकास ने इस मामले में अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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