राष्ट्रीय दैनिक कर्मभूमि अंबेडकरनगर
अम्बेडकरनगर जनपद के तहसील क्षेत्र आलापुर में तैनात राजस्व निरीक्षक क्षेत्र राजेसुल्तान पुर उपजिलाधिकारी न्यायालय में लंबित सीमांकन वाद बिना सुविधा शुल्क लिए नही करते जिसकी बानगी सामने आई है । अतंर्गत धारा 24उत्तर प्रदेश राजस्व संघिता 2006 के अंतर्गत सीमांकन करने हेतु वादी कुलदीप तिवारी निवासी ग्राम तिवारीपुर ने जब राजस्व निरीक्षक से पैमाईश के लिए नियत तिथि पर दुरभाष से संपर्क किया कि साहब पैमाईश हेतु आ रहे हैं तो राजस्व निरीक्षक ने कहा पहले 5000 रूपए लेकर आओ मैं तो तैयार बैठा हूं । बता दें सीमांकन वाद हेतु 1000 रूपए का शुल्क शासन द्वारा निर्धारित है जिसका भुगतान टेजरी चालान के माध्यम से बैंक में किया जाता है। उसके बाद न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा सीमांकन हेतु तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया जाता है किंतु आलापुर में तैनात राजस्व निरीक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को धता बताते हुए पाँच हजार रुपये घूस की मांग कर रहे हैं ।कर्मचारी का यह कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली के विरूद्ध के साथ साथ विधिविरुद्ध भी है ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है।इस सम्बन्ध में जब उपजिलाधिकारी आलापुर सौरभ शुक्ला से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिली सम्बंधित राजस्व निरीक्षक के खिलाफ रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है।
रिपोर्ट विमलेश विश्वकर्मा ब्यूरो चीफ अंबेडकर नगर
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