राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश। चित्रकूट। शौच के लिए गई लडकी को स्कूल के संकुल भवन में ले जाकर दुराचार करने के आरोपी को घटना के दो माह के अन्दर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाई है। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपराधियों के विरूद्ध न्यायालयों में की जा रही प्रभावी पैरवी के चलते आरोप पत्र दाखिल करने के मात्र 35 दिन के अन्दर पीडिता को न्याय मिल गया है।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि सरधुवा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार बहन की तबियत खराब होने के चलते वह घर से बाहर गया था। इस दौरान बाहर से लौटने पर बीती 16 जून 2023 को घर पहुचने पर बताया गया कि उसकी पुत्री अपने दादी, बाबा के यहां गई थी। जहां सिलाई सीखने के बाद घर से बीती 11 जून 2023 को उसकी लडकी शौच के लिए गई थी। इस दौरान रास्ते में सरधुवा थाना क्षेत्र के बरद्वारा गांव का निवासी शिवशंकर उर्फ निन्दा पुत्र बिन्दु यादव उसकी लडकी का हाथ पकडकर स्कूल के संकुल भवन में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया। साथ ही मारपीट करने के बाद किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला के निर्देश पर महिला उत्पीडन के इस मामले में पुलिस टीम द्वारा त्वरित गति से प्रभावी पैरवी की गयी थी।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने गुरूवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी शिवशंकर उर्फ निन्दा को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 20 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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