राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) उत्तर प्रदेश ।चित्रकूट। गांजा रखने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि कर्वी कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक लक्ष्मण मिश्रा ने बीती 14 जुलाई 2010 को बांदा जिले के बलखण्डी नाका निवासी शिवा उर्फ वीरेन्द्र उर्फ विपीन धुरिया पुत्र रामस्वरूप को तीन किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी शिवा उर्फ वीरेन्द्र एक वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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