महिला के साथ दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष का कारावास 

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय हिंदी (दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। घर की दीवार फांदकर आंगन में सो रही महिला के साथ दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर जिला जज विकास कुमार प्रथम ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि भरतकूप थाने में बीती 15 जून 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडिता के अनुसार उसका पति मजदूरी करने के लिए सूरत चला गया था। 14-15 जून 2022 की रात वह अपने घर के आंगन में लेटी हुई थी और उसकी सास छत पर लेटी थी। इस दौरान भरतकूप क्षेत्र के मऊ ब गांव का रहने वाला अर्पित उर्फ नथुनिया दीवार फांदकर घर के आंगन में कूद आया। इसके बाद उसने तमंचा लगाकर जबरन उसके साथ दुराचार किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी जब पीड़िता ने गुहार लगाई तो उसकी सास व परिवार के अन्य लोग आ गए। इस दौरान आरोपी मौका पाकर दरवाजे से ही भाग निकला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़ित महिला के बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी अर्पित उर्फ नथुनिया को 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई गई।

ब्यूरो रिपोर्ट अश्विनी श्रीवास्तव