उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) धुआँ प्रमाण पत्र (PUC) न होने पर अब टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा रहा है विनोद दीक्षित
बृज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति (रजि.), उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि—
🔹 सरकार द्वारा अब ओटीपी आधारित नई प्रणाली लागू की गई है।
🔹 जब भी वाहन का धुआँ (PUC) चेक होगा, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
🔹 OTP देने के बाद ही धुआँ प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
⚠️ महत्वपूर्ण सूचना:
जिन वाहनों का मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका PUC नहीं बनेगा।
बिना PUC के ₹10,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है।
यह जुर्माना खड़े वाहनों पर भी लगाया जा सकता है।
📍 पहले लोग बाहर जाते समय ही PUC बनवाते थे, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर भी यह अनिवार्य कर दिया गया है।
👉 इसलिए सभी वाहन स्वामी समय रहते:
✔ अपना मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में अपडेट कराएं
✔ नियमित रूप से धुआँ प्रमाण पत्र बनवाएं फोटो परिचय: बृज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति रजि उत्तर प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित जानकारी देते हुए ।
रिपोर्टर विनोद दीक्षित मथुरा