S.D.M.के आदेश पर अकबरपुर नगर पालिका ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) अंबेडकर नगर।

अंबेडकरनगर 20 अक्टूबर 2020। नगर पालिका क्षेत्र अकबरपुर के हाईवे एनएच 232 के बगल अवैध रूप से कूड़ा फेंके जाने का शिकायत उप जिलाधिकारी अकबरपुर को प्राप्त हुआ था। जिस पर उप जिलाधिकारी अकबरपुर के मौखिक निर्देश पर एनएच 232 हाईवे के बगल अवैध रूप से कूड़ा फेंके जाने के प्रकरण की जांच की गई।

जांच उपरांत सुरेश कुमार मौर्या अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अकबरपुर के विरुद्ध सार्वजनिक/ हाईवे के किनारे अवैध रूप से कूड़ा डालने तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के नियमानुसार धारा 269, 278 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किया गया है।

उप जिलाधिकारी मोइनुल इस्लाम के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल ने अकबरपुर थाने में अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध पर्यावरण को क्षति पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। नगर पालिका द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 के किनारे गौहन्ना गांव की सीमा में लंबे समय से कूड़े की डंपिंग की जाती रही है। इससे जहां एक तरफ पर्यावरण को क्षति पहुंच रही थी वही संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी उत्पन्न हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग से आने जाने वाले लोगों को भी गंभीर दुर्गंध का सामना करना पड़ता था।

उप जिलाधिकारी द्वारा सोमवार को इस स्थल का निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्रीय लेखपाल से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई । रिपोर्ट मिलने के बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर लेखपाल रविंद्र कुमार मिश्र ने अकबरपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया। नगर पालिका द्वारा जिला मुख्यालय पर कई अन्य स्थानों पर भी कूड़े की डंपिंग कराई जा रही है जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है।

रिपोर्ट-विमलेश विश्वकर्मा अंबेडकर नगर।