राजस्थान (दैनिक कर्मभूमि) बारां छीपाबडौद ब्लाक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरनावदा शाहजी में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया।ओनलाइन वार्ता की अध्यक्षता कमल किशोर माहेश्वरी ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद योग गुरू जे.सी.शर्मा ने लिया भाग।कार्यक्रम अधिकारी शंकर लाल नागर के अनुसार 24 दिसम्बर को व्याख्याता कमल किशोर माहेश्वरी की अध्यक्षता में जूमएप पर ऑनलाइन वार्ता की आयोजित,वार्ता में कार्यक्रम अधिकारी सहित छबड़ा से कार्यक्रम अधिकारी बाबू लाल सुमन,हरनावदा से पीईटी चन्द्र सिंह कुशवाह,व्याख्याता मोहन लाल अध्यापक दीनदयाल, भंवर लाल,हरिबलभ दोलिया नवल मीणा,रामेश्वर शर्मा,जगदीश चौरसिया आदि ने लिया भाग।सेवार्थीयों में से सुरमा पूजा शिवानी लाड़ प्रियंका मोंनिका योगिता अंजना टीना,चंदा ने ऑफलाइन लिया भाग कार्यक्रम अधिकारी ने सम्बोधित करते हुये कहा कि भारत में 24 दिसंबर,1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता शब्द की व्याख्या करते हुए नागर ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए किसी वस्तु को खरीदता है ओर मूल्य चुकाता है तो वो उपभोक्ता है।ऐसे में ये साफ हो जाता है कि हम सभी उपभोक्ता हैं इसके साथ ही उपभोक्ता को हुए राशि के नुकसान के आधार पर शिकायत के लिए कोर्ट को क्लेम राशि के अनुसार विभिन्न भागों में बांटा गया है अगर यह राशि 20 लाख रुपये से कम है तो जिला फोरम में शिकायत दर्ज की जाएगी, यह राशि 20 लाख से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के सामने और यदि एक करोड़ रुपये से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत और आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध है।पीईटी चन्द्र सिंह कुशवाह ने उपभोक्ता के अधिकार पर चर्चा की गयीं ओर कहा की उपभोक्ता अपने जीवन या संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवा की बाजार में बिक्री के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं इसके साथ ही उपभोक्ता को खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता मात्रा क्षमता, शुद्धता,स्तर और मूल्य जैसी चीजों के बारे में जानकारी लेने का अधिकार है।सामान पर दी गयी एमआरपी (अधिकतम मूल्य दर) से ज्यादा पर कोई भी वस्तु की बिक्री एक दंडनीय अपराध है।उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों या उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार है।समाज में हर उपभोक्ता को सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने और अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार भी है।
व्याख्याता कमल किशोर ने कहा कि उपभोक्ता में कौन कर सकता है उपभोक्ता अदालत में शिकायत उपभोक्ता मामलों के जानकार जगदीश चौरसिया बताते हैं कि अगर उपभोक्ता को किसी व्यापारी के कारण कोई हानि होती है इसके अलावा खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है, किराए पर ली गई सेवाओं मे कमी पाई गई है या विक्रेता ने प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य लिया हो,पक्का बिल नही देता हो तो उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत कर सकता है इसके अलावा अगर कोई कंपनी किसी भी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन को जोखिम में डालने वाला सामान बेच रही हो तो इसकी शिकायत किसी के भी द्वारा दर्ज करवाई जा सकती है।उपभोक्ता कोर्ट में उपभोक्ताओं के मामलों को लेकर शिकायतें होती हैं यह सही है कि इस मामले में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है लोग शिकायत करने से बचते हैं,यह भ्रम है कि उपभोक्ता से जुड़े मामलों में शिकायत करने की प्रक्रिया जटिल है।बाबूलाल सुमन ओर सेवानिवृत प्रधानाचार्य जगदीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि
नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण कई बार हम ठगी के शिकार होते हैं,यह पता नहीं होता कि ऐसे मामलों में कहां शिकायत करनी है मेरा हमारा मानना है कि उपभोक्ता से जुड़े कानून का प्रचार-प्रसार नीजी एनजीओ या सरकार की ओर से उपभोक्ता को देने के लिए सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।एनएसएस सेवार्थीयों ने कहा कि उपभोक्ता फोरम को जनता के बीच जानकारी पहुंचाने की जरूरत है उपभोक्ताओं के नियम ओर अधिकार को लेकर जगह-जगह बोर्ड,फ्लेक्स द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए ओर उत्पादों पर भी इसकी जानकारी ओर शिकायत के लिए ट्रोल फ्री नम्बर होनें चाहिए जिससे उपभोक्ता द्वारा ठगी की तुरन्त शिकायत दर्ज हो सके जैसे अगर सामग्री में गड़बड़ी मिले तो कहां शिकायत करें प्रोडक्ट पर शिकायत विभाग के नंबर भी दर्ज हो।कार्यक्रम अधिकारी शंकर लाल नागर नें अंत मे वार्ता में भाग लेंने पर सभी का आभार जताया ओर कहा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में मुंबई से हुई थी,वर्ष 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन किया गया और यह आंदोलन बढ़ता गया 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित गकिया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बार देशभर में लागू हुआ इसके बाद 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।ओंनलाइन वार्ता में अध्यापिका कृष्णा शर्मा,संतोष सामरिया शशिकला धोलिया आदि ने भी लिया भाग।कार्यक्रम में उपस्थित सभी का कार्यक्रम अधिकारी शंकर लाल नागर ने जताया आभार।
रिपोर्टर कुलदीप सिंह सिरोहीया बारां छीपाबड़ौद
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