उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नगरीय निकाय शेषमणि पांडेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जनपद चित्रकूट की आंशिक रूप से प्रभावित ऐसी ग्राम पंचायतों जो नगरीय निकाय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुई है मे त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार पुनरीक्षण किया जाएगा जिसमें 6 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 तक प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की रिसफलिंग करते हुए ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटरीकृत पांडुलिपि तैयार करना, 24 फरवरी 2021 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन, 24 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण, 24 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना,3 मार्च 2021 से 8 मार्च 2021 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, 9 मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों के पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही एवं 15 मार्च 2021 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड में मामूली तौर से निवासी हो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड का निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा यदि वह अन्यथा रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह न हो। उन्होंने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से कहा कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कराएं कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान पढ़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाए निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली के विशेष कार्रवाई के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कड़ाई से कराया जाए।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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