उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट।उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 10 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद चित्रकूट में किया जाएगा जिसमें सुलह समझौते के माध्यम से निम्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा जिसके अंतर्गत वाद पूर्व सुनवाई प्री लिटिगेशन मामले में धारा 138 के तहत एन आई अधिनियम मामले, धन वसूली के मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद के मामले, विद्युत बिल चलकर व अन्य बिल संबंधी मामले, क्षतिपूर्ति एवं भरण पोषण संबंधी विवाद, अन्य मामले, एवं न्यायालय तथा अधिकरण में लंबित मामले जिसमें अपराधिक समनीय मामले, धारा 138 के तहत एन आई अधिनियम मामले, वसूली के मामले, एम ए सीटी मामले, श्रम एवं रोजगार संबंधी विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक वाद, वेतन और भत्ते सेवानिवृत्त लाभों से संबंधित सेवा मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल मामले जिसमें किराया,चिरभोगज अधिकार संबंधी विवाद, निषेधाज्ञा वाद, विनिदिष्ट अनुपालन संबंधी वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा।संबंधित पक्षकार इसके लिए संबंधित विभाग, बैंक, न्यायालय, कार्यालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ताकि 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों, वादों का निस्तारण हो सके तथा अधिकारियों को सस्ता एवं त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके। यह जानकारी प्रभारी सचिव सिविल जज सी0 डि0/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट