उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट। सहकारिता विभाग ने जिला सहकारिता समितियों के फसली ऋण एवं अन्य ऋणों की वसूली हेतु चलाया एक मुश्त समाधान योजना। आपको बतादे कि यह जानकारी बांदा डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक बांदा के चेयरमैन बद्री विशाल त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग के आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता लखनऊ एम0वी0एस0 रामी रेड्डी के द्वारा 23 फरवरी2021 को जारी परिपत्रांक सी0-32 के द्वारा कृषको को बकाए की अदाएगी पर मिलने वाली छूट की यह एक मुश्त समाधान योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गयी है, जो 30जून 2021 तक लागू रहेगी।सहकारिता विभाग चित्रकूट के अपर जिला सहकारी अधिकारी मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के लिए चलाई गई एक मुश्त समाधान योजना में दी जाने वाली छूट तीन श्रेणियों में है।जिनमे 1997 से पूर्व के फसली ऋणों में कृषक द्वारा लिए गए वास्तविक मूलधन में से बचे केवल अवशेष मूलधन को ही जमा कराया जाएगा।बकाएदारों को ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।1997 से 31 मार्च 2012 के मध्य वितरित फसली ऋण में कृषकों को दिए गए मूलधन तथा मूलधन के बराबर ब्याज जमा करना होगा, शेष ब्याज की छूट मिलेगी। इसी प्रकार 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017के मध्य वितरित फसली ऋण जो तीन वर्ष से अधिक बकाया है बकायादारों के ऊपर आयत ब्याज में 50% की छूट प्रदान कर एक मुश्त समाधान योजना का लाभ दिया जाएगा।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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