उत्तर प्रदेश (दैनिक कर्मभूमि) जौनपुर- दीवानी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजनाथ पाठक व प्रभारी मंत्री अरविंद तिवारी ने बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हरिशंकर सिंह को प्रस्ताव भेजकर मांग किया कि 28 जनवरी को हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं का पक्ष रखें।एडवोकेट रोल के लिए विधि तृतीय वर्ष का परिणाम या डिग्री की मांग को समाप्त कराया जाए तथा आधार कार्ड की तरह एडवोकेट रोल प्रशासन की तरफ से निशुल्क बनवाया जाए।सौ रुपए प्रति अधिवक्ता फीस की मांग पर वकीलों ने विरोध जताया।
संघ सभागार में साधारण सभा की बैठक में आय-व्यय का विवरण दिया गया।चर्चा हुई कि हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देश दिया है जिसमें एडवोकेट रोल बनवाने के लिए कहा गया है इसके लिए हर अधिवक्ता से विधि स्नातक तृतीय वर्ष का परिणाम या डिग्री तथा हर अधिवक्ता से 100 रु०की फीस जमा करने की बात कही गई।बैठक में वकीलों ने इसका घोर विरोध किया।कहा कि बार काउंसिल उ प्र द्वारा वकीलों के पंजीकरण के समय सभी प्रमाण पत्रों की डिग्री वगैरह के सत्यापन के बाद ही विधि व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया।सीओपी नंबर वाले कार्ड भी जारी किए गए।फिर भी एडवोकेट रोल के लिए डिग्री की मांग क्यों की जा रही है।क्या बार काउंसिल द्वारा दिए गए पंजीयन प्रमाण पत्र व पहचान पत्र की सत्यता व विश्वसनीयता पर हाईकोर्ट को संदेह है।मांग की गई कि नियत तिथि 28 जनवरी को बार काउंसिल हाईकोर्ट को यह बातें अवगत कराए तथा डिग्री की मांग को समाप्त कराया जाए एवं आधार कार्ड की तरह एडवोकेट रोल प्रशासन की तरफ से नि:शुल्क बनवाया जाए|
रिपोर्ट अभिषेक शुक्ला जौनपुर
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