जहरीली शराब काण्ड के 07 आरोपियों को NSA के तहत किया गया निरुद्ध

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के कुशल निर्देशन में पुलिस प्रशासन टीम ने बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए जहरीली शराब काण्ड के आरोपी 07 अभियुक्तों को उ0प्र0 शासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980(NSA) के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में प्रभारी जेष्ठ अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक राजापुर अवधेश कुमार मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा प्रभावी पैरवी करने के फलस्वरुप मु0अ0सं0 67/21 धारा 302/328/272/420/467/468/471 आईपीसी व 60(ए) आबकारी अधिनियम थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के आरोपी अभियुक्त 1. बबुआ उर्फ त्रिलोक सिंह पुत्र जयचंद्र सिंह निवासी खोंपा 2. राम प्रकाश उर्फ आरपी सिंह पुत्र रामकिशन यादव 3. अशोक कुमार यादव पुत्र चुनकू राम यादव निवासीगण साहबतारा मजरा देवारी थाना राजापुर 4. चंद्रभान पुत्र कामता प्रसाद यादव निवासी बरद्वारा 5. शिव सेवक सिंह पुत्र रामबालक सिंह निवासी देवारी 6. राममिलन निषाद पुत्र देव शरण निषाद निवासी बड़हर का पुरवा मजरा सुरवल 7. चुनवाद यादव पुत्र ददुआ यादव निवासी साहबतारा मजरा देवारी समस्त थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (NSA) के अंतर्गत उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 24.12.2021 को 03 माह के लिये निरुद्ध किया गया।उल्लेखनीय है कि उक्त घटना में दिनांक 21.03.2021 को ग्राम खोपा व आस पास के गावों में जहरीली शराब पीने से 07 लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा 15 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे।

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट