*न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम के आरोपी को 02 वर्ष 17 दिन का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी*

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय(दैनिक कर्मभूमि)चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर गिरेन्द्र सिह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत पाण्डेय द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश चन्द्र भारती द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 15.01.2022 को सिविल जज सी0डि0/एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 प्रवीण कुमार द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 241/2017 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी शिवकुमार पुत्र बब्बू कोल निवासी भौटी पुरवा गोबरहाई मजरा निही थाना मानिकुपर जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष 17 दिन कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट