चित्रकूट: सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में न्यायालय ने रोडवेज बस चालक को एक वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 1500 रुपए अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है।
अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ आनन्द ने बताया कि भदोही जिले के ज्ञानपुर थाने के केशवपुरी सरपरही का निवासी जयराम शुक्ला पुत्र रामसजीवन रोडवेज बस ड्राइवर है। बीती 3 मार्च 2001 को अनुबन्धित रोडवेज बस कर्वी से बांदा की ओर जा रही थी। बस चालक जयराम शुक्ला ने शिवरामपुर अस्पताल के समीप बनी पुलिया में जा रही एक बंद जीप में धक्का मार दिया जिससे बस पलट गई और जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। इस सडक हादसे में कई लोग घायल हो गये। साथ ही जीप में सवार एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गयी और एक घायल की मृत्यु जिला अस्पताल में हो गयी थी। इस मामले में वादी मुकदमा चन्द्रशेखर द्वारा तहरीर देकर कर्वी कोतवाली में धारा 279, 338, 304ए, 427 भारतीय दण्ड सहिंता के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद आरोपी को न्यायालय द्वारा तलब किया गया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने निर्णय सुनाया जिसमें आरोपी जयराम शुक्ला को एक वर्ष करावास और 1500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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