चित्रकूट: घर के अन्दर घुसकर विवाहिता के साथ जबरन दुराचार करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने निरस्त कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्र ने बताया कि बीती 15 जून 2022 को भरतकूप थाने में पीडिता ने अर्पित उर्फ नथुनिया पुत्र रामलाल नाई के विरूद्ध धारा 452, 376 व 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीडिता के अनुसार उसका पति सूरत में मजदूरी करता है। पति की गैर मौजूदगी में वह अपने सास के साथ घर में मौजूद थी। इस दौरान 14 जून को अर्धरात्रि में अर्पित उर्फ नथुनिया दीवार फांदकर घर के अन्दर घुस आया और तमंचे के जोर पर उसके साथ दुराचार किया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान शोरगुल सुनकर परिजन भी आ गए। जिसके बाद आरोपी भाग निकला। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
*जनपद* चित्रकूट
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