हत्या के मामले में दो सगे भाईयों को उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: तांत्रिक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि बीती छह दिसंबर 2017 को मऊ थाने में बरियारी कला गांव के निवासी वर्मा केवट ने धारा 302, सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, पांच दिसंबर 2017 की रात उसका बड़ा भाई छेदीलाल खाना खाने के बाद अपने पुत्र अजय के साथ चारपाई पर सो रहा था। इस दौरान अर्धरात्रि को गोली मारकर उसके भाई की हत्या कर दी गई। वादी के अनुसार, छेदीलाल झाड़फूंक का काम करता था और उसने छह हजार रुपये लेकर गांव के रामबली की गर्भवती पत्नी की भी झाड़फूंक की थी, किंतु गर्भ खराब हो गया था। इसके बाद रामबली पैसा वापस मांग रहा था और इसे लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद रामबली, चुनकाई समेत तीन के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें तीसरे आरोपी के बाल अपचारी होने के चलते उसका आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने निर्णय सुनाया, जिसमें दोषसिद्ध होने पर चुनकाई व रामबली केवट पुत्रगण बदलु उर्फ श्रीनाथ केवट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

 

 

*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव

*जनपद* चित्रकूट