उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय (दैनिक कर्मभूमि) चित्रकूट: सचिव उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड पप्पू गुप्ता, अर्थ संख्या अधिकारी बोर्ड अशोक कुमार तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुंवर बहादुर सिंह की उपस्थिति में जनपद चित्रकूट की नगरपालिका तथा नगर पंचायतों के वित्तीय परिदृश्य को देखते हुए एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को किया गया।
बैठक में उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का गठन भारत सरकार के निर्देश पर 30 मार्च 2011 को किया गया है। अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड नियमावली 2016, 17 अगस्त 2016 को प्रख्यापित की गई है। नगरीय निकाय में पारदर्शी एवं वैज्ञानिक प्रणाली से संपत्तियों का मूल्यांकन एवं संपत्ति कार्य का निर्धारण कर उनके वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। यह प्रत्येक प्रदेश में लागू किया गया है। सबसे पहले बेंगलुरु से शुरू किया गया है। निकाय में वित्तीय संसाधन को बढ़ाने कि व्यवस्था के लिये नियमों व एक्ट में दिया गया है। आय बढ़ाने के लिये वेबसाइट पर पूरा विवरण उपलब्ध कराया गया है। कहा कि केंद्र सरकार के भवनों पर 1954 में हाउस टैक्स के बारे में संविधान में छूट दिया गया है। अब रेलवे स्टेशन, दूरभाष केंद्र, पोस्ट ऑफिस में आवागमन नगर क्षेत्र से होकर जाता है। जिसमें केंद्र सरकार के भवन से भी सेवा प्रभार लेने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया है। कहा कि एक टैक्स शासन द्वारा लगाया जाता है, दूसरा टैक्स नगर पालिका और नगर पंचायत लगाती है। सरकारी पैसा देने में कोई समस्या नहीं होती है। शासन का उद्देश्य यही है कि आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो अगर नगर निकाय अपने आय के स्रोत नहीं बनाएंगे तो नगर की सुविधाएं कैसे दे पायेंगे। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों से कहा कि अपने कार्यों और दायित्वों को समझें और जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड में नियम शर्तें हैं। उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। जिसमें आप लोग आय बढ़ाएं ताकि वेतन आप लोगों को मिल सके। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को लागू करके सफाई पर फोकस करके अन्य योजनाएं लागू किया गया है। इसका परिणाम कोरोना काल के दौरान अच्छा मिला है। वेतन व मानदेय बढ़ाने से कार्य नहीं हो सकता है। संसाधन बढ़ा कर कार्य करें तभी आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, उन्होंने कहा कि जो आप लोगों से सूचनाएं मांगी गई हैं उसकी सूचना ईमेल आईडी तथा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
अर्थ संख्या अधिकारी उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने नामांतरण शुल्क, रियासत कर, विज्ञापन शुल्क, नाट्यशाला कर, गृह कर, जलकर, प्रेक्षा गृह कर, पशुओं पर कर, जल मूल्य, किराया, वाहन कर, दो प्रतिशत अचल संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त आय, कर करेतर, शासकीय भूमि, भवन आदि की बिक्री की आय से आय, 39 मदों पर लाइसेंस शुल्क, प्रति व्यक्ति आय, मासिक किराया दर का निर्माण संपत्तियों की पहचान मूल्यांकन कर निर्धारण वसूली, करापवंचन पर रोक आदि विभिन्न जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकास बोर्ड के आर्यन पाल ने कहा कि अधिनियम की धारा 128 के अधीन लगाए जाने वाले कर के दो मुख्य बिंदु हैं । जिसमें अनिवार्य कर एवं एच्छिक कर है। जिसमें अनिवार्य कर में चार कर निर्धारित किए गए हैं, जो तीन कर लगाया जाना आवश्यक है। एच्छिक कर में बोर्ड में बैठक कर पारित कराकर समाचार पत्रों पर प्रकाशित करके जो आपत्तियां प्राप्त हो, उसका निस्तारण कराएं। उन्होंने आवासीय अनावासीय कर पर भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।
बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी राम अचल कुरील, मानिकपुर राम आशीष वर्मा, मऊ-राजापुर बी एन कुशवाहा, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन शिवा कुमार सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
*ब्यूरो रिपोर्ट* अश्विनी कुमार श्रीवास्तव
“जनपद चित्रकूट
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